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नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्तूबर को होगी
चंडीगढ
हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए अधिसूचना 27 सितंबर, 2019 को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और यह 4 अक्तूबर, 2019 तक जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्तूबर को होगी और 7 अक्तूबर, 2019 तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्तूबर, 2019 को मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 अक्तूबर, 2019 को की जाएगी और आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया 27 अक्तूबर, 2019 से पहले पूरी तरह से समाप्त कर ली जाएगी।
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र या तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष, अधिसूचित दिनों में से किसी भी दिन और स्थान पर या नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्थान पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन स्वयं उम्मीदवार द्वारा या एक प्रस्तावक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी और स्वीकृति की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी। उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। लेकिन उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चैक इत्यादि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
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