RAHUL PANDEY
KANPUR
लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट (District Court) ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे।
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यह मामला 15 मई, 2017 का है। जूही थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में एक किशोरी रहती है। जावेद नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए उसे अपना नाम मुन्ना बताया। बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध हो गए। फिर आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया।
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पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित परिवार वाले जूही थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि जावेद ने खुद को हिंदू बनाकर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया। जब वह उसके घर पहुंची, तो उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा। इस पर लड़की ने इनकार कर दिया।
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जिला जज ने सुनाई सजा
DGC (जिला शासकीय अधिवक्ता) क्राइम दिलीप कुमार अवस्थी ने बताया कि पीड़िता से धर्म की पहचान छुपा कर फरेब किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज-13 पवन श्रीवास्तव ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है। DGC का दावा है कि लव जेहाद के मामले में सजा का यह पहला मामला है।
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