10000 fine on first mistake from 1st April: 1 अप्रैल से वाहन चलाने के नियमों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर वाहन चलाते हुए गलती करते है तो पकड़े जाने पर पहली गलती पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी गलती पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज होगा और तीसरी गलती पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा 1 अप्रैल से दिल्ली में होने जा रहा है।(10000 fine on first mistake from 1st April)
HIGH COURT SAID: एक ही मामले में जब वयस्क को जमानत तो किशोर को राहत देने से नहीं कर सकते इनकार
12TH ENGLISH PAPER LEAK 2022: इन 24 जिलों में 2 बजे से होने वाली परीक्षा रद्द
दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि (10000 fine on first mistake from 1st April)
इसके बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली विधानसभा में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग। हमने आदेश जारी किया। यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बहुत जल्द हम व्हाट्सऐप नंबर शुरू करेंगे कि अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें, हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे।
CHAITRA AMAVASYA 2022: चैत्र अमावस्या पर बन रहे हैं खास योग, जानिए
CHAITRA NAVRATRI 2022: मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को लगाएं ये भोग
31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है (10000 fine on first mistake from 1st April)
गहलोत ने ट्वीट में कहा था कि जिन लर्नर्स लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम और अंतिम अवसर है। उन्होंने इस संबंध में अपने विभाग द्वारा जारी आदेश की एक तस्वीर भी शेयर की।
परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी (10000 fine on first mistake from 1st April)
परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है क्योंकि ड्राइविंग स्किल टेस्ट और टेस्ट के लिए नई नियुक्तियों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निलंबित कर दिया गया था।