ARTI PANDEY
KANPUR NEWS: जिला जज संदीप जैन ने माल रोड (mall road) स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) को भारत सरकार (Indian Government) नयी लीज रेंट पालिसी के तहत बकाया करीब पांच करोड़ रुपये अदा न करने के कारण एक सप्ताह के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर खाली नहीं किया जाता तो भारत सरकार बल प्रयोग करके कब्जा प्राप्त कर ले।
शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने सर्वे संख्या 431 की भूमि 173 रूपये सालाना की दर से आवंटित की थी। जो बाद में भारत जीवन बीमा निगम को स्थानांतरित की गई। 99 साल की यह लीज चार अक्टूबर 2009 को समाप्त हो गयी। इस बीच भारत सरकार ने नयी लीज रेंट पालिसी घोषित कर दी। भारत सरकार की तरफ से रक्षा संपदा अधिकारी (DEFENCE ESTATE OFFICER) ने भारत जीवन बीमा निगम से नयी लीज रेंट पालिसी के तहत देय रेंट अदा करके लीज डीड नवीनीकृत कराने के लिये कहा, परंतु निगम ने लीज रेंट अदा करके डीड नवीनीकृत नहीं कराई। निगम को भारत सरकार नयी लीज रेंट पालिसी के तहत बकाया 4,96,88,337 रूपया अदा न करने के कारण एक सप्ताह के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। आदेश मे यह भी कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर खाली नहीं किया जाता तो भारत सरकार बल प्रयोग करके कब्जा प्राप्त कर ले।
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