1984 Sikh Riot: सिख दंगा केस में दिल्ली की अदालत ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार (Former Congress MP Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी।1984 Sikh Riot
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1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
41 साल बाद आया फैसला
41 साल बाद मामले में फैसला आया है। यह 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या का केस है।
दंगा, हत्या और डकैती के आरोप
इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अन्य मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार (MP Sajjan Kumar) के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।
दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। ट्रायल में सज्जन कुमार को दोषी माना गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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