सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया
यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर #SupremeCourt ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब देश की हर परीक्षा में आंसर की को चैलेंज करने का एक ट्रेंड सा बन गया है जो सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों को याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा सकते हैं।दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 12 जून को सिंगल बेंच के दिए गए फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए।
तीन जून को दिए गए फैसले में लखनऊ खंडपीठ ने गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल के समक्ष भेजने की सिफारिश की थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए हो रही काउंसलिंग रोक दी गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 जून को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई थी।
3 विवादों में फंसी 69000 शिक्षक भर्ती
परीक्षा में पास कराने को लेकर फर्जीवाड़ा
प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति
कटऑफ के खिलाफ शिक्षामित्रों ने की है याचिका