Arti pandey
Chandigarh
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए हरियाणा में 12 मई को होने वाले मतदान में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। इसलिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को फॉर्म-26 में दिए गए अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 10 मई से पहले-पहले 3 बार मीडिया में देनी अनिवार्य है।
डॉॅ. इन्द्र जीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरे गए शपथ प़़त्र (फॉर्म-26) ceoharyana.nic.in
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की तारीख से मतदान वाले दिन से 48 घंटे पहले तक की समयावधि यानि 10 मई तक उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी आम जनता को 3 बार अलग-अलग तिथि पर प्रमुख समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देनी अनिवार्य है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर राजनीतिक दलों को समाचार प़त्रों में छपी हुई उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी की समाचार की कटिंग के साथ एक एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसलिए सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आयोग के इन निर्देशों की पालना अवश्य करें।