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गृह मंत्रालय ने हरियाणा के स्नेचिंग .विरोधी कानून का यूटी में किया विस्तार, नोटिफिकेशन जारी
Arti pandey
Chandigarh
चंडीगढ़ में चैन स्नैचिंग करने वाले अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। अब चैन स्नैचिंग करने वालों को दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब चैन स्नैचिंग करने वालों की खैर नहीं होगी।
शहर में बढ़ती जा रही स्रेचिंग की वादातों के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा की तर्ज पर ही यहां भी स्नैचिंग की वारदात में पकड़े जाने वाले स्रैचरों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। जिसके तहत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हरियाणा के स्नेचिंग.विरोधी कानून का यूटी में भी विस्तार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मई को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत हरियाणा के एंटी स्नेचिंग कानून का विस्तार किया गया।
हरियाणा पहला राज्य जहां स्रैचिंग के लिए 10 साल की कैद का प्रावधान
हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने स्नेचिंग जैसे अपराध के लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया है। इसके अलावा 25 हजार रुपये तक का जुमार्ने का प्रावधान भी किया गया है। स्नेचिंग मामलों की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की बजाय सेशन कोर्ट में की जाएगी। स्नेचिंग कानून सख्त न होने के चलते हाईकोर्ट की नजर भी इस पर थी। स्नेचिंग के कई मामलों में तो आरोपियों ने पीडि़तों को घायल भी कर दिया और पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी।
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