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#HighCourt : पहली अप्रैल से शराब खरीद पर देना होगा बिल
AGENCY
पंजाब एवं हरियाणा में 1 अप्रैल से शराब की हर खरीद पर उसका बिल देना होगा। #HighCourt ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि शराब की बिक्री पर उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल दिया जाए।
शराब खरीद का बिल देना अनिवार्य
- इस आदेश के बाद पंजाब में हर उपभोक्ता को शराब खरीद का बिल देना अनिवार्य होगा।
- हाईकोर्ट ने यह आदेश हरमन सिद्धू की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
- सिद्धू ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई थीं।
- उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर यह फैसला दिया है कि पंजाब व हरियाणा में यह व्यवस्था हर हाल में लागू की जाए।
- उनमें शराब की बिक्री को लेकर अनिवार्य रूप से बिल देने की व्यवस्था करने की याचिका के अलावा नगर निगम की सीमा के अंदर शराब के ठेकों को खोलने संबंधी सरकार के फैसले को लेकर थीं।
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