ARTI PANDEY
CHANDIGARH
हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया
बैठक में अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आयोग द्वारा 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकरी बनाया गया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये की राशी अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है । इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्चा इसी बैंक खाते से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्चा नगद किया जा सकता है, इससे अधिक खर्चा केवल चैक द्वारा ही करना होगा।
उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंको में 10 लाख रुपये से अधिक नगद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग द्वारा इस तरह की नगद लेनेदेन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, यदि एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेनदेन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी। इसके साथ ही, सहकारी बैंकों के लेनदेन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे 50 हजार रुपये या इससे अधिक नगद राशि अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो उससे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज साथ में रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, आयोग की जानकारी में यह भी आया है कि प्रचार अभियान के दौरान कई बार मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, इस पर आयोग के सख्त निर्देश हैं कि इस ओर कड़ा संज्ञान लेकर वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखे।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
उन्होंने कहा कि सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से राजनैतिक दल या उम्मीदवार और आमजन भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एप पर फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, नेशनल ग्रीवांस रिडरेसल सिस्टम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों पर डमी वोटिंग करवाकर भी दिखाई गई और उन्हें इन मशीनों से संबंधित तकनीकी जानकारियों से भी अवगत करवाया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत व श्री अपूर्व सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।