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बच्चियों से दुष्कर्म पर #HaryanaGovernment का कड़ा फैसला
विधानसभा में बिल पास
AGENCY
हरियाणा में बहू-बेटियों से हो रही दरिंदगी पर #HaryanaGovernment ने कड़ा फैसला करते हुए हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है।
हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है
- सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है।
- वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा।
- हरियाणा में इस साल से बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर हवस के दरिंदों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है, जहां बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत अब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सजा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
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