BJP के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को दिया दोषी करार
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया. शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया. सजा पर बहस 17 दिसंबर को होगी.
तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकारा लगाया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया. कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं. कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है.
रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी
कुलदीप सिंह सेंगर को रेप(376) और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है. अभी 3 और मामलों में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिग थी. उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. पीड़िता डरी हुई थी और उसके परिवार को जान का खतरा था. वो पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी. पीड़ित के परिवार पर फर्जी केस लगाए गए. सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट पेश करने में 1 साल लगा दिया. सीबीआई पर भी जज ने सवाल खड़े किए. सीबीआई ने पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए कई बार बुलाया, जबकि सीबीआई को पीड़िता के पास जाना चाहिए था.