बचेंगे जुर्माने से…
नए साल यानी 2020 के आगाज में अब चंद घंटों का समय बचा है. इससे पहले कुछ जरूरी काम निपटा लेने होंगे. अगर आपने ऐसा कर लिया तो नए साल में आपको बड़ी राहत मिलेगी.
आइए जानते हैं कुछ जरूरी काम की डेडलाइन…
एटीएम कार्ड
अगर आपके पास SBI के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने एटीएम कार्ड हैं तो 31 दिसंबर यानी आज ऑनलाइन या ऑफलाइन बदलवा लें. दरअसल, आरबीआई के आदेश के मुताबिक सभी बैंकों को एटीएम कार्ड बदलने को कहा गया था. यही वजह है कि एसबीआई के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड में बदलाव किया गया है. SBI के इस कार्ड का रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह ऑनलाइन या ब्रांच से भी बदला जा सकता है.
सस्ता होम लोन
देश के बड़े सरकारी बैंक SBI से सस्ता होम लोन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन भी आज यानी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. दरअसल, एसबीआई नए ग्राहकों को 7.90 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है. ग्राहक तुरंत इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल के लिए YONOSBI ऐप से अप्लाई कर सकते हैं.बैंक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस कम होगी और कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं होगा. इसके साथ ही लोन के प्रीपेमेंट पर पेनल्टी भी नहीं वसूली की जाएगी.
अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर- 1100182018 पर कॉल कर सकते हैं. वहीं SMS के जरिए भी जानकारी ली जा सकती है. इसके लिए 567676 पर HOME लिखकर एसएमएस भेजना होगा. इसके बाद आपको कॉल आएगा.
बता दें कि बीते सोमवार को एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों पर भी कैंची चलाई है. बैंक के मुताबिक ब्याज दर में इस कमी के साथ अब EBR 8.05 फीसद प्रति वर्ष से घटकर 7.80 फीसद सालाना रह गया है. नयी ब्याज दरें 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगी.
जुर्माने से राहत
- 31 दिसंबर यानी आज 12 बजे रात तक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
- बता दें कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी. लेकिन जो लोग इस डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर सके उन्हें अधिकतम 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक मौका दिया गया.
- वहीं 31 दिसंबर, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी.
टैक्स विवादों के निपटारे
31 दिसंबर यानी आज मोदी सरकार की ‘सबका विश्वास योजना’ की डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है. इस योजना के तहत बकाया टैक्स राशि वालों को आंशिक छूट देकर टैक्स विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करना था. दरअसल, जिन लोगों के सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े टैक्स विवाद हैं उनके निपटारे के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी.
योजना के तहत स्वैच्छिक तौर पर खुलासा किये गए मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में 40 से 70 फीसदी तक राहत उपलब्ध है. योजना के तहत बकाये टैक्स पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत उपलब्ध कराई जा रही है.
सस्ती कार या बाइक
अगर आप सस्ती कार या बाइक्स खरीदना चाहते हैं तो आज यानी 31 दिसंबर तक बुकिंग करा लें. दरअसल, नए साल में भारत की लगभग सभी ऑटो कंपनियों ने कार के अलावा बाइक्स की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया है.