पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी सरकारी व गैर सरकारी वाहन पर पद व अन्य किसी तरह की जानकारी नहीं लिखी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा फिलहाल यह आदेश चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में लागू होगा।
हाईकोर्ट ने माना कि यह मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन है । हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा व अमोल रतन सिंह की विशेष पीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। पीठ ने 72 घंटे के भीतर पुलिस, जिला उपायुक्त, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, डॉक्टर, प्रेस आदि लिखे जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुुरू करने के लिए कहा है। स्पष्ट कर दिया है कि पार्किंग को लेकर सरकारी और निजी वाहनों पर लगे स्टिकर पर कोई पाबंदी नहीं है।
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— Arti (@Arti7999) January 23, 2020
जस्टिस राजीव शर्मा ने सरकारी वाहन पर हाई कोर्ट स्टीकर को हटवाया
जस्टिस राजीव शर्मा ने यह आदेश दिए जाने के साथ ही अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि वह तत्काल उनके सरकारी वाहन पर हाई कोर्ट लिखे हुए स्टीकर को हटा दें। जस्टिस राजीव शर्मा जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में थे तब उन्होंने उत्तराखंड में सन् 2018 यह आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि लोग अपने वाहनों पर विधायक, चेयरमैन, पुलिस, आर्मी और प्रेस आदि लिखवा रहे हैं यहां तक तो ठीक है। कुछ वाहनों पर तो विधायक का पड़ोसी, पूर्व विधायक तक लिखी तख्ती देखी गई है।