बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा
#Budget2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है।
अगर आप नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा. पहले बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं जबकि अब नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है.
नई टैक्स दरें-
2.5 – 5 लाख सालाना कमाई पर- 5%
5-7.5 लाख सालाना आय पर- 10%
7.5 – 10 लाख तक की सालाना आय पर- 15%
10 – 12.5 लाख की सालाना आय पर – 20%
12.5 – 15 लाख की सालाना आय पर- 25%
15 लाख और अधिक से ऊपर सालाना आय पर- 30%
महिलाओं के लिए 28,600 करोड़, स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का आवंटन किया। रोजगार और इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एलआईसी में अपना एक बड़ा हिस्सा बेचने की घोषणा की है।
LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार LIC में अपने हिस्से को बेचेगी.
- वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया.
- वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 10 फीसदी का है.
- इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपये का है.
कैसे मिलेगी नई छूट…
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया है जो नई स्लैब लागू होगी वह वैकल्पिक होगी.
- अगर किसी टैक्स पेयर को इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो उसे उन छूट का त्याग करना होगा, जो अभी तक मिलती आई हैं.
- यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 70 मुद्दे हैं जिनपर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा.
- पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज़ों की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी.
पुराना इनकम टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%