#Chandigarhnews : #हाईकोर्ट ने #चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा नोटिस, मांगा जवाब
आवश्यक वस्तुओं के लिए सुबह दस से शाम 6 बजे तक दुकान खोले जाने के चंडीगढ प्रशासन के फैसले पर रोक लगाए जाने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रविवार कोे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आर के जैन की खंडपीठ ने दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने फैसला जनहित के चलते लिया है। यह प्रशासन का नीतिगत निर्णय है ऐसे में कोर्ट को इस निर्णय में दखल देने की जरुरत नहीं है। वहीं कोर्ट ने प्रशासन को सोशल डिस्टेंस पैरामीटर बनाए रखना का आदेश दिया है।