सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इसको लेकर जरूरी दिशानिर्देश
#SupremeCourt ने बुधवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोरोना वायरस (Coronavirus) की टेस्टिंग फ्री हो. निजी लेबोरेट्री में भी कोरोना की टेस्टिंग का कोई शुल्क न लिया जाए.यह टेस्ट WHO या ICMR से मंजूरी वाली लैब में या फिर NABL से मान्यता प्राप्त लैब में ही होगा. इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निजी लैब में भी फ्री होगा कोविड-19 (COVID-19) का टेस्ट.
बड़ी रकम लेने पर नाखुशी जताई
कोरोना वायरस का टेस्ट फ्री करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैबों द्वारा इस टेस्ट के लिए बड़ी रकम लेने पर नाखुशी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
ऊंची कीमत न लेने दी जाए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि निजी लैबों को इतनी ऊंची कीमत न लेने दी जाए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरकार द्वारा यह राशि रिएंबर्स करने का मैकेनिज्म बनाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपये तक लेने की इजाज़त देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि सरकार से निर्देश लाएंगे.
सरकार के 4500 रुपये तक टेस्ट का शुल्क लेने के फ़ैसले को रद्द किया जाए. देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर होने चाहिए.