एक मई तक सभी सुनवाई स्थगित
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला और सब.डिवीजन अदालतों पर आदेश लागू
सिर्फ अर्जेन्ट केसों पर ही सुनवाई की जाएगी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट high court ने सोमवार को कोरोन वायरस से बचाव के मद्देनजर एक बार फिर मौजूदा स्थिति का आंकलन कर हाई कोर्ट समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब.डिवीजन अदालतों में 1 मई तक सभी केसों की सुनवाई स्थगित किए जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सिर्फ अर्जेन्ट केसों पर ही सुनवाई की जाएगी।
हाई कोर्ट की एडमिंस्ट्रेटिव कमेटी ने आपात बैठक में यह निर्णय लिया है। वहीं बेहद ही अर्जेन्ट केसों की सुनवाई पहले की तरह मेंशनिंग के बाद ही होगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल तक सभी केसों की सुनवाई को स्थगित किया था। सोमवार को हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लाॅकडाउन और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्देश जारी कर किए हैं। इसमे 15 अप्रैल से 1 मई तक जिन केसों की पहले से सुनवाई तय थी उन सभी की सुनवाई स्थगित कर दी जाए।
15 अप्रैल से लेकर 1 मई तक हाईकोर्ट के सभी अधिकारी घर से काम करेंगे और जब भी उनकी आवश्यकता होगी वो उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वह स्टेशन नहीं छोड़ सकते और ब्रांच इंचार्ज द्वारा जब भी जरुरत होगी वह उपलब्ध रहेंगे।