11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति
#lockdown 2.0 news: कोरोना corona virus संकट के बीच प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है. फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमित दी गई है.
स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर), फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं.
प्रथम चरण
प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी. इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध है.
गाइडलाइन के मुताबिक
- औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाए और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए.
- यूनिट में सैनेटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
- गाइडलांइस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा.
- इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा.