हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा
कोरोना वायरस corona virus के महासंकट के बीच स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. इसमें 3 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.
हमला करना पड़ेगा भारी
Central Government has brought an ordinance to end violence against health workers, carries imprisonment from 6 months to 7 years if anyone found guilty. pic.twitter.com/3wonlBuyHT
— ANI (@ANI) April 22, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है. जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकलकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी. 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है.
इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी.
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बैड तैयार हैं. इनमें 24 हजार आईसीयू बेड हैं और 12 हजार 190 वेंटिलेटर हैं. जबकि 25 लाख से अधिक N95 मास्क भी हैं. जबकि 2.5 करोड़ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं.
इंदौर में कोराना सर्वे करने गई टीम पर हमला
मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 अप्रैल को स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर हमला किया गया। टीम में डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। हमलावर ने टीम में शामिल शिक्षिका वंदना को थप्पड़ मारा और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया।