#HighCourt : दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश
#HighCourt : दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है high court delhi कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5 हजार रुपये delhi government give 5000 का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए. दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें करोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5 हजार रुपये की रकम delhi government give 5000 देने की दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी.
चिप लगे होने की शर्त
दिल्ली हाई कोर्ट में high court delhi एनजीओ ‘नई सोसाइटी’ की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी. अर्जी में कहा गया था कि दिल्ली सरकार की इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को मिला जिनके पीवीसी (पब्लिक सर्विस व्हीकल) बैच में चिप लगा हुआ था. चिप होने पर ही ड्राइवरों को यह 5000 रुपये delhi government give 5000 का मुआवजा दिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील वरुण जैन ने कोर्ट को बताया कि बैच में चिप लगे होने की शर्त के कारण 50 फीसदी से भी कम ड्राइवरों को दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना मुआवजे के तौर पर 5 हजार रुपये दिए गए हैं.
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दो लाख 83 हजार है
- हाई कोर्ट high court delhi के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी वेबसाइट में बदलाव किया और जिनके पीवीसी बैच में चिप नहीं थी,
- उनके आवेदनों को भी स्वीकार किया. दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 1,10,000 ड्राइवरों को 5 हजार रुपये की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है.
- लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पीवीसी बैच होल्डर की संख्या दिल्ली में दो लाख 83 हजार है.
क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने
- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को कहा है कि सभी ऑटो ड्राइवर जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और PSV बेंच नंबर है, उन्हें दिल्ली सरकार ये मुआवजा तुरंत दे.
- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस स्कीम को लॉन्च हुए काफी वक्त हो चुका है.
- 11 अप्रैल को इसको लांच किया गया था और अब मई खत्म होने को है, ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करे कि 10 दिनों delhi government give 5000 के भीतर सभी वैध ड्राइवरों को यह रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए.