मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया
UttarPradesh News में अब वाइन 50-100 रुपये महंगी हो जाएगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया. सरकार द्वारा प्रस्तावित आदेश के मुताबिक 500 एमएल तक की बोतलों पर 50 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतलों पर 100 रुपये दाम बढ़ाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार Yogi Sarkar ने उत्तर प्रदेश UttarPradesh मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है. इसके तहत कई तरह के जुर्माने/चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है.
बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर भी चालान
बिना हेलमेट helmet के दोपहिया वाहन चलाने पर भी चालान की राशि बढ़ा दी गई है. पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था. इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है.
रास्ता न देने पर 10000 हजार का चालान होगा
फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10000 हजार का चालान होगा. इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपये का फाइन देना होगा. बता दें कि पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है.
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
उ.प्र.मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
बिना अनुमति रेस में भाग लेने पर पांच हजार होगा जुर्माना
सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वाहन चालक को देना होगा।
अधिकारी के काम में बाधा डालने पर दो हजार रुपए देने होंगे
इसी तरह अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपए था,अब 2000 रुपए देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गलत तथ्य देने पर पहले 2500 रुपए जुर्माना था अब 10 हजार रुपए होगा।
उ.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 की धारा-4 एवं धारा-6 के अन्तर्गत शासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में किए गए संशोधन। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। pic.twitter.com/9UEV83k1EB
— Government of UP (@UPGovt) June 16, 2020
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह
- कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया गया है.
- इसके तहत यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की गई है.
- इसमें एक लाख टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. 5 प्रतिशत रोड टैक्स जमा करना होता है.
- वहीं फोर व्हीलर्स के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी.