केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
उत्तराखंड: कोरोनिल दवा बनाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की परेशानी बढ़ती ही जा रही है. इसी को लेकर Uttarakhand High Court ने बुधवार को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट में तीनों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा.
यह आदेश जारी किया है
बाबा रामदेव के कोरोनिल patanjali corona medicine के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेशन रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया है.
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एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब देना होगा
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट में फार्मेसी कंपनी पतंजलि, उत्तराखंड के आयुष विभाग के निदेशक, आईसीएमआर और राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करना होगा.
याचिका में स्वामी रामदेव पर आरोप लगया गया है कि वे लोगों को कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च patanjali corona medicine करके भरमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह दवा कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर सकती है.
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निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ही गया है कि…
निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ही गया है कि दवा बनाने में इस विश्वविद्यालय ने साथ दिया है. दरअसल हाई कोर्ट में मणि कुमार नाम के एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि इस दवा पर बैन लगाया जाए.
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