सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया
केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक3 (Unlock3) के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा. साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है. वहीं, जिम और योगा को 5 अगस्त से अनुमति दी जाएगी. मेट्रो सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी.मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
इन्हें मिली इजाजत
सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
पांच अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे एहतियात का पालन करना होगा।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन कराना होगा।
पहले की तरह ही इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी.
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बता दें कि बीते मार्च महीने में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और उसी समय सिनेमाघरों, जिमों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था. अभ धीरे-धीरे अनलॉक के माध्यम से ढील दी जा रही है.
नियमों का पालन
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी।
अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।
सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।
सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा।
घर पर रहने की सलाह
65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं।
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