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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट HIGHCOURT के आदेश पर निजी स्कूलों की ओर से फीस को लेकर चंडीगढ़ CHANDIGARH प्रशासन को कोर्ट में प्रस्ताव सौंपा गया। चंडीगढ़ इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने जब अपना 6 सूत्रीय प्रस्ताव कोर्ट Court को सौंपा तो चंडीगढ़ CHANDIGARH के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने कहा कि इस प्रस्ताव में सिर्फ यह लिखना बाकि रह गया है कि प्रशासन अपने आदेशों के लिए माफ़ी भी मांगे। फिर भी वह संस्था के इस प्रस्ताव पर गौर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने प्रशासन को दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 31 अगस्त तक स्थगित कर दी है प्रस्ताव में स्कूलों ने कहा कि वे इस वर्ष भी नहीं बढ़ाएंगे। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को इस प्रस्ताव पर गौर करके 2 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
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स्कूलों ने दिया प्रस्ताव
- स्कूलों SCHOOLS ने प्रस्ताव में कहा कि उन्हें छात्रों से पिछले सत्र के समान फीस FEES वसूले जाने की इजाजत दी जाए और यह भी मांग की गई है कि अगर कोई छात्र महीने की 15 तारीख तक फीस नहीं जमा करवाता है तो स्कूलों को उसका नाम काटने की इजाजत दो।
- यह भी कहा है कि फीस वसूली के मामले में सत्र 2020 -21 में प्रशासन Administration उनके खिलाफ कोई करवाई भी न करे। ऐसे में निजी स्कूल चाहते हैं कि उन्हें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करनेे की अनुुमति हो लेकिन प्रशासन को स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति ना हो।
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क्या है मामला
प्रशासन ने 3 जून को आदेश जारी किए थे कि कोई भी निजी स्कूल school प्रशासन Administration की इजाजत के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है और ट्यूशन फीस भी सत्र 2019-20 में जो थी, वही ट्यूशन फीस सत्र 2020-21 में भी रहेगी। इसमें बिना पूर्व इजाजत बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। इसी आदेश को निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय high Court में चुनौती दी है। हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा था कि कोरोना के चलते लॉक डाउन से प्रभावित अभिभावकों को राहत देने के लिए प्रशासन Administration ने फीस बढ़ोतरी नहीं किए जाने के आदेश दिए थे। निजी स्कूल नुकसान का हवाला दे फीस वसूली की मांग कर रहे हैं। लेकिन निजी स्कूल ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं, जिससे यह साबित हो जाए कि इन स्कूलों को कितना नुक्सान हुआ है और वैसे भी स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं नाकि व्यावसायिक लाभ के लिए।
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