चंडीगढ CHANDIGARH प्रशासन और निजी स्कूल अब आमने सामने आ गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने निजी स्कूलों के फीस वसूली के छह सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट HIGHCOURT में सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सीनियर स्टैंडिग काउंसिल पंकज जैन ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रस्ताव के तहत जो छात्र फीस नहीं देंगे, उनके नाम काटने की इजाजत मांगी गई थी और बदले में यह स्कूल अपने खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता है।
हाई कोर्ट के HIGHCOURT जस्टिस जस्टिस जीएस संधावालिया ने प्रशासन की इस जानकारी के बाद मामले की सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित कर दी। निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट के आदेश पर फीस वसूली को लेकर अपना प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा था। हाई कोर्ट ने प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेने का भी आदेश दिया था।
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स्कूलों ने कोर्ट को बताया था कि निजी स्कूल इस सत्र में फीस नहीं बढ़ाने पर राजी हैं और कहा है कि छात्रों से जो फीस पिछले सत्र में वसूली गई थीए वही फीस इस सत्र में वसूले जाने की इजाजत दी जाए।