केंद्र सरकार (central government) ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया है. अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है. वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट में मालिकाना हक या स्वामित्व की डिटेल विस्तृत रूप से देनी होगी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके. यह दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक होगा.’’ बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब डॉक्युमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.
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