#UttarPradesh : हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है, साथ ही कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है. अन्य सभी चीज़ों पर हाईकोर्ट (High Court) भी अपनी नजर बनाए हुए है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार किया. जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है. साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.
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हालांकि, अदालत ने ये भी कहा है कि जांच की निगरानी हाईकोर्ट (High Court) कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से निगरानी की कोई जरूरत नहीं है. अभी मामले की जांच हो रही है ऐसे में शुरुआती स्टेज में ही दिल्ली या कहीं और पर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
आपको बता दें कि पिछले महीने 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी. पुलिस द्वारा युवती के शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था. इस मामले की शुरुआती जांच प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने की थी, जिसके बाद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था. सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हर एंगल को जांच रही है.
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