21 नवंबर से लागू होगी धारा 144
राजस्थान राज्य में कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने शुक्रवार को घोषणा की कि शनिवार से धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाएगा। आदेश की घोषणा करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा वापस लाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए गए हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार (State government) से सलाह के बाद ही लंबी अवधि के लिए धारा 144 लगा सकते हैं।
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बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश
उन्होंने अस्पातलों के आइसीयू वार्ड में बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को लेकर जागरूक करने का अभियान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए सरकार ने नर्सिंगकर्मियों को ऑक्सीमीटर पहले ही उपलब्ध कराए थे। अब ग्रामीण इलाकों में आशा सहयोगिनियों को भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव से निगेटिव हुए लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक जिले में पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 12 हजार से अधिक ऑक्सीजन बेड व 26 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन आपूर्ति की क्षमता उपलब्ध है। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में जांच की सुविधा 24 घंटे है।
राजस्थान में एक दिन में मिले 2762 कोरोना संक्रमित, 14 की मौत
शुक्रवार को प्रदेश में 2762 संक्रमित मिले हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2130 लोगों की मौत के साथ ही दो लाख 37 हजार 699 संक्रमित मिल चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 20,923 है। अब तक जयपुर में सबसे अधिक 41,547 पॉजिटिव केस मिले हैं। शुक्रवार को जयपुर में 514 संक्रमित मिले। चिकित्सा विभाग ने जांच बढ़ाने के लिए एक बार फिर घर-घर सर्वे शुरू करने की योजना बनाई है।
सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे
इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। साथ ही, सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। वैवाहिक समारोह में सौ व अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की पालना करनी होगी। सामूहिक गतिविधि रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक सामारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा के दौरान उन्हें मुक्त रखा जाएगा। एडीएम सिटी बुनकर ने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के साथ आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।