हरियाणा व पंजाब (Haryana and Punjab) में एक बार फिर कोरोना (CORONA)संक्रमण के मामले में बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (HighCourt) ने दिसंबर माह में तय किए गए सभी केसों की सुनवाई मार्च माह तक स्थगित कर दी है। हालांकि अगर किसी को अपने केस की अर्जेंट में सुनवाई चाहिए तो हाई कोर्ट (HighCourt) ने यह छूट दी है कि वह इस बाबत हाई कोर्ट में अर्जी देकर जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकता है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (HighCourt) के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना (CORONA) के बढ़ते प्रकोप के चलते अब हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने निर्णय लिया है कि जिन केस की सुनवाई 28 नवंबर से 23 दिसंबर तक तय की गई थी अब उनकी सुनवाई की तारीख 3 मार्च से 26 मार्च के बीच होगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की कंप्यूटर शाखा इन केसों की तारीख तय करेगी। आदेश के अनुसार जो केस 24 मार्च लॉकडाउन के बाद हाई कोर्ट में दायर किए गए हैं और इन केसों में जिनकी सुनवाई 28 नवंबर 23 दिसंबर को तय की जा चुकी है, इन केसों की सुनवाई तय तारीख पर ही होगी, जो केस लगातार स्थगित होते आ रहे हैं उनको पूर्व की तरह तारीख दे दी जाएगी। अगर इन किसी केस में कोई बेहद आवश्यक सुनवाई हो तो वकील द्वारा रजिस्ट्री में इसकी मेंशनिंग की जा सकती है।
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