RAHUL PANDEY
KANPUR
कानपुर (KANPUR NEWS) के बर्रा निवासी ठेकेदार सुनील सिंह यादव की सितंबर में हुई हत्या (MURDER) के आरोप में बंद ओरोपियों की जमानता याचिका बुधवार को अपर जिला जज ने खारिज कर दी। एडवोकेट (ADVOCATE) वीरेंद्र सिंह द्विवेदी ने बताया कि सुनील सिंह यादव की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को जेल भेजा गया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें इन याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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एडवोकेट ने बताया कि सितंबर में बर्रा के रहने वाले सुनील सिंह यादव का शव बिधनू में एक खेत मिला था। हत्या को लेकर सुनील सिंह यादव के परिवार वालों ने बर्रा में पडोसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सोनू, मोनू विश्वकर्मा और चुन्नी देवी, केसरी देवी पर हत्या का आरोप लगाया गया है।
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क्या हुआ था
बर्रा-7 निवासी 45 वर्षीय ठेकेदार सुनील सिंह यादव की घर से कुछ दूरी पर ही एक दूसरी कालोनी है, जिसे उन्होंने फैब्रीकेटिग का काम करने वाले सोनू विश्वकर्मा को व्यापारिक उद्देश्य से किराए पर दिया था। ठीक उसकी बगल की कालोनी में सोनू का परिवार रहता है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय से सुनील का सोनू से कालोनी खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था। चार सितंबर को सुनील घर से सोनू के यहां जाने की बात कहकर ही निकले थे। उनके घर न लौटने पर पुलिस ने बेटी अदिति की तहरीर पर सोनू व उसके स्वजन के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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सीओ गोविद नगर ने बताया कि किराएदार सोनू से पहले पूछताछ हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था। दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने भाई मोनू के साथ मिलकर ठेकेदार की हत्या करने की वारदात स्वीकार की। उसने बताया कि जो कालोनी सुनील ने अपनी बताकर उसे किराए पर उठाई थी, उसको वह खरीदना चाहता था। छानबीन करने पर पता चला था कि कालोनी सुनील के नाम न होकर किसी महिला के नाम पर है। कालोनी खाली करने का दबाव जब उस पर पड़ा तो उसने बात करने के बहाने उसे घर बुलाया। जहां कहासुनी होने पहले सिर पर भारी वस्तु से हमला किया। गिरने के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।