RAHUL PANDEY
KANPUR कुली बाजार के हालसी रोड में मकान गिरने से हुई एक व्यक्ति की मौत मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह ने तीनों बिलडर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा चूंकि विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है। जुर्म की प्रकृति व गंभीरता एवं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर विचार किए बिना जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि उक्त तथ्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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हालसी रोड में 23 नवंबर की रात बेसमेंट की खोदाई के दौरान बगल के मकान का एक हिस्सा गिर गया था। इसमें 70 वर्षीय राकेश शर्मा घायल हो गए थे जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में इस मामले में KDA के अवर अभियंता ने 28 नवंबर को अनवरगंज थाने में स्वरुप नगर की रेखा जैन, रेनू जैन और सोनिया जैन के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप था कि उक्त तीनों महिलाओं के नाम पर ही नक्शा और निर्माण अनुमति दी गई थी। बता दें इस मामले में तीनों महिलाओं को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत के आदेश मिल गए हैं। वहीं बिल्डर एग्रीमेंट के तहत निर्माण कार्य करा रहे बिल्डर विकास जैन, अमित कुमार जैन और विकास शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
तीनों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई की गई। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार अवस्थी और सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि बेसमेंट की खोदाई बिना किसी सुरक्षा और दक्ष इंजीनियरों की नामौजूदगी में करायी जा रही थी जिससे यह घटना हुई। बेसमेंट भी करीब 60 फीट तक खोद दिया गया जबकि आसपास के लोगों ने इसके लिए सचेत किया था। यह सब जानते हुए कि बगल की बिल्डिंग कमजोर है और वह गिर सकती है, बिल्डरों ने खोदाई की। इससे 21 परिवार बेघर हो गए जो अब रैन बसेरे में रहने को मजबूर हैं जबकि 18 दुकानें ध्वस्त हो गईं।