#KANPUR : पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी के तीनों भाइयों को गैंगस्टर एक्ट (Gangster act) के तहत दर्ज मुकदमों में जमानत मिल गई है। शोभित बाजपेयी रिहा होकर बाहर आ गया है, जबकि दो अन्य भाई रविवार या सोमवार को जेल से बाहर आ जाएंगे।
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19 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था
विकास दुबे (Vikas Dubey) के साथ संबंध सामने आने पर पुलिस ने 19 जुलाई को जय बाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने जय के खिलाफ थाना बजरिया में गैंगस्टर एक्ट (Gangster act) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में जय के साथ ही उसके तीन भाइयों रजयकांत, अजयकांत और शोभित को भी सह आरोपित बनाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा-14-(1) के तहत जय बाजपेयी और उसके भाइयों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। बाद में जय के भाइयों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
रिहा करने का फरमान अभी जेल प्रशासन को नहीं मिला
अधिवक्ता पद्माकर पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट (HighCourt) ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 15 दिसंबर को शोभित को जमानत दे दी थी। 18 दिसंबर को रजय व अजय की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जेल अधीक्षक आरके अग्रवाल ने बताया कि शोभित बाजपेयी को 17 दिसंबर को हाईकोर्ट (HighCourt) के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया था। अजय व रजय को रिहा करने का फरमान अभी जेल प्रशासन को नहीं मिला है। आदेश मिलते ही उन्हें भी रिहा किया जाएगा।
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