RAHUL PANDEY
CHANDIGARH
हाई कोर्ट (HIGHCOURT ) के आदेश के बाद भी हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री द्वारा गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन न करने पर हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है।
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वकील अभिनव सूद (Advocate Abhinav Sood) की ओर से दर्ज केस में हाई कोर्ट (HIGHCOURT ) जस्टिस एच एस सिद्धू ने मामले में मुख्यमंत्री को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है । हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका में कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट द्वारा 23 सितंबर, 2020 को जारी निर्देशों के बावजूद उनकी मांग पर सरकार ने गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन बाबत कोई निर्णय नहीं लिया।
याची कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 और 50, गुरुग्राम की डिवाइडर रोड और गुरुग्राम में कुछ अन्य सेक्टरों में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन के आवंटन के लिए आवदेन किया लेकिन हरियाणा (Haryana) शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया।
23 सितंबर को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अगर सरकार उसकी मांग पर विचार नहीं करती तो वह दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग कर सकते है। उसी के तहत अब याची कंपनी ने दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोर्ट को बताया गया कि मुख्य मंत्री एचएसवीपी के अध्यक्ष है। सरकार द्वारा निर्णय लेने में देरी के चलते याचिकाकर्ता कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है जबकि सीएनजी आवश्यक सेवाओं से संबंधित है इसलिए तात्कालिक से इस विषय पर निर्णय होना चाहिए लेकिन एचएसवीपी इस मामले में गंभीर नहीं है । याची ने इस मामले में प्रतिवादी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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