KANPUR: जीएसटी (GST) में अभी तक टैक्स की 10 फीसद राशि जमा करने पर पकड़े गए माल को लेकर कारोबारी प्रथम अपील में जा सकता है, लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। अब टैक्स (TAX) का 10 फीसद नहीं, बल्कि पकड़े गए माल पर लगाए गए अर्थदंड की 25 फीसद राशि जमा करके ही व्यापारी को प्रथम अपील में जाने का मौका मिलेगा। इसके बिना अपीलीय अधिकारी अपील स्वीकार नहीं करेगा।
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जीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत माल पकड़े जाने पर प्रथम अपील में जाने के रास्ते खुले हुए हैं। धारा 129 के तहत माल पकड़े जाने पर धारा 129(3) के तहत अर्थदंड लगने पर अब अर्थदंड का 25 फीसद जमा करना होगा, तभी अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा। हालांकि, किसी अन्य मामले में कारोबारी अपील में जाएगा तो उसे अर्थदंड की 10 फीसद राशि ही जमा करनी होगी। -संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार।
अब टैक्स नहीं अर्थदंड लगाने की व्यवस्था होगी
जीएसटी (GST) में अभी तक व्यवस्था है कि यदि किसी कारोबारी का माल सचल दल इकाई ने पकड़ा है और वह अपने ऊपर लगाए गए टैक्स व अर्थदंड से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील में जा सकता है। बजट में इसे लेकर कुछ संशोधन किया गया है। अभी तक माल पकड़े जाने पर जितना टैक्स होता है, उतनी ही राशि का अर्थदंड लगाया जाता है। नई व्यवस्था में माल पकड़े जाने पर अब टैक्स नहीं अर्थदंड लगाने की व्यवस्था होगी।
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यह अर्थदंड भी पहले से अब दोगुना होगा। यानी टैक्स (TAX) की राशि को भी अर्थदंड के साथ ही जोड़ दिया जाएगा। माल पकड़े जाने पर अर्थदंड की 25 फीसद राशि जमा करने के बाद ही कारोबारी को पहली अपील में जाने का मौका मिलेगा। इस तरह उसे अब पहले के मुकाबले पांच गुना राशि अपील में जाने के लिए चुकानी होगी।