RAHUL PANDEY
दूध, सरसों के तेल, खोवा, मिठाई में मिलावट और सही जानकारी न देने के मामले में 10 कारोबारियों पर एडीएम सिटी कोर्ट से 8.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कारोबारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूना लिया था।
सरसौल निवासी बृजपाल के यहां से लिए गए किशमिश के नमूने को मानक पर खरा नहीं पाया गया, उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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- लवकुशपुरम टूटी पुलिया कल्याणपुर निवासी प्रमोद तिवारी के यहां से लिया गया दूध भी मानक पर खरा नहीं उतरा।
- कल्याणपुर खुर्द निवासी आदर्श कुमार के यहां पापड़ पैकेट पर सही जानकारी नहीं लिखी मिली।
- नौबस्ता के सतीश सिंह के यहां दूध में मिलावट मिली थी।
- जनरलगंज के रमेश चंद्र अग्रवाल के यहां से पनीर में फैट कम मिला था।
- औरैया के चांदपुर गढिय़ा निवासी सौरभ सिंह से कानपुर शहर में ही खोवा का नमूना लिया गया था।
- फजलगंज के श्याम कुमार गुप्ता के यहां से लिए गए सरसो के तेल के नमूने में भी मिलावट मिली थी। इन सभी मामलों में 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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मगरासा रमईपुर निवासी अरविंद कुमार और देवसड़ बिधनू निवासी अशोक सिंह चौहान के यहां से लिए गए दूध के नमूने में फैट कम मिलने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। काकादेव के विनय कुमार गुप्ता की दुकान से लिए गए छेने की मिठाई भी मानक के अनुरूप नहीं मिली। यहां कारोबारी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभिहित अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी कारोबारियों को जल्द से जल्द अर्थदंड की राशि जमा करने के लिए कहा गया है।