सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को हिमाचल सरकार को राहत दे दी। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश दिया था, उस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी। राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि राज्य की 18 से ज्यादा उम्र की शतप्रतिशत आबादी को हाल ही में पहला टीका लगा दिया गया है।
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सरकार ने वचन दिया कि नवंबर तक राज्य की पूरी वयस्क आबादी को दूसरी खुराक भी लगा दी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 7 जुलाई व 14 जुलाई के आदेशों पर रोक लगा दी। इन आदेशों में हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन का आदेश दिया था।
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इन समितियों में उपायुक्त, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष्ज्ञ को नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन समितियों के गठन से राज्य सरकार के अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं।