Gorakhpur: एक अक्तूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे होंगे उनका पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित है। जिसमें महज दो दिन ही शेष रह गए हैं।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि परिवहन मुख्यालय की ओर से एक अक्तूबर से व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना किसी भी वाहन के पंजीकरण और फिटनेस आदि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। सभी तरह के कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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निजी वाहनों का भी यही हाल
निजी वाहनों के लिए 15 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित है। जिले में 868452 निजी वाहन हैं। जिसमें अब तक करीब दो लाख वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकी है।
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निजी वाहनों के लिए निर्धारित समय
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उस पर 15 नवंबर 2021 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उस पर 15 फरवरी 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उस पर 15 मई 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उस पर 15 अगस्त 2022 तक
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उस पर 15 नवंबर 2022 तक
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बीके सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर से सभी व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होंगे जांच के दौरान उनका पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।