भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह व अन्य को आदेश का पालन न करने के चलते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश नहीं देने के चलते अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
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मिनर्वा फुटबाल क्लब अकादमी के सीईओ शाहनवाज खान को हाईब्रिड लेवल-1 कोचिंग सर्टिफिकेशन कोर्स में अंतरिम तौर पर शामिल करने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने आदेश जारी किया था लेकिन बीसीसीआई ने इस आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्टिफिकेशन कोर्स बीसीसीआई और चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन (सीसीए) की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
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उल्लेखनीय है कि इस कोर्स में शामिल न करने के फैसले को शाहनवाज खान ने एडवोकेट सरताज खान के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि बीसीसीआई ने चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर छह से 12 दिसंबर तक हाईब्रिड लेवल-1 कोचिंग सर्टिफिकेशन कोर्स आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन कर दिया।
आवेदन के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने तीन रिमांडर भेजे। बावजूद इसके याचिकाकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला तो हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल कर कोर्स में शामिल किए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने सात दिसंबर को बीसीसीआई को आदेश जारी किया कि वह याचिकाकर्ता को अंतरिम तौर पर कोर्स में शामिल होने दे। साथ ही हाईकोर्ट ने बीसीसीआई व चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को सात जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
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अब याचिकाकर्ता ने नई याचिका दायर कर हाईकोर्ट (High Court) को बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी उन्होंने बीसीसीआई को भेज दी थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस कोर्स में शामिल किए जाने से इंकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट (High Court) के आदेश की अवमानना है। शाहनवाज खान ने बीसीसीआई (BCCI) के सचिव जय शाह और चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दीपक खन्ना के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की है।