ARTI PANDEY
KANPUR NEWS: मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। एडीएम सिटी कोर्ट (ADM City Court) ने मिलावट में लगाए अर्थदंड की राशि न जमा करने वाले 64 कारोबारियों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। यह करीब पचास लाख से अधिक की राशि की आरसी है।अब इनसे भू राजस्व भांति वसूली की जाएगी। वहीं पिछले 54 आरसी की अब तक रिकवरी नहीं हो सकी है। (KANPUR NEWS)
केस :
केस : काकादेव स्थित संजय किराना एंड जनरल स्टोर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर नमूने लिए थे। इसे जांच के लिए लैब भेजा गया। रिपोर्ट में नमूने फेल साबित हुए। एडीएम सिटी कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह अब तक जमा नहीं कराया।
केस : सिविल लाइन्स स्थित पाल जलपान गृह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा था। यहां से लिया खाद्य नमूना जांच में फेल हो गया। इसके बाद एडीएम सिटी कोर्ट ने 75 हजार का अर्थदंड लगाया था। यह धनराशि अब तक जमा नहीं करायी गई।
दर्शनपुरवा स्थित गजानंद नमकीन भंडार पर अक्टूबर 2021 में एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
किदवई नगर स्थित श्याम ट्रेडर्स पर अप्रैल 2022 में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सीटीआई गोविंदनगर स्थित सोहमस स्वीट्स वर्कशाप पर मार्च 2022 में पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
चौबेपुर स्थित रहीम मटन व चिकन शॉप पर जुलाई 2022 में पचास हजार का जुर्माना लगाया गया।
यशोदा नगर ओ ब्लॉक स्थित यूनिवर्सल आईसक्रीम (universal ice cream) पर जुलाई 2022 में 75 हजार रुपये का जूर्माना लगाया गया।
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64 आरसी जारी (KANPUR NEWS)
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (Department of Food Safety and Drugs) ने पिछले साल विभिन्न दुकानदारों के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। इनमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, छेना, रसमलाई, दूध, दही, काजू, अरहर की दाल समेत कई नमूने लिए गए। इन सब नमूनों को जांच के लिए लैब भेज गए। जांच रिपोर्ट के फेल होने पर संबंधितों के खिलाफ एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमे लिखे गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से मुकदमों की सुनवाई के दौरान मिलावट के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कारोबारियों को भी बचाव का मौका दिया गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। एडीएम सिटी ने उनके विरुद्ध जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि काफी समय होने के बात भी कोर्ट में जमा नहीं करायी गई। इसको संज्ञान में लेते हुए एडीएम सिटी अतुल कुमार (ADM City Atul Kumar) ने 64 आरसी जारी कर दी है। बता दें कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसे खाने कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है और उसकी मौत नहीं होगी। उसे अधोमानक माना जाता है। ऐसे मामलों में एडीएम सिटी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है। एडीएम सिटी को अधिकतम पांच लाख तक जुर्माना लगाने का अधिकार है।
कैसे होगी वसूली (KANPUR NEWS)
एडीएम कोर्ट से मिलावटखोरों के खिलाफ आरसी जारी होने के बाद यह एडीएम वित्त के पास भेजी जाएगी। यहां से संबंधित तहसीलों में इसे भेजा जाएगा। अमीन यह आरसी लेकर संबंधित के पास जाकर वसूली करेंगे। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर जेल के साथ संपत्ति कुर्क हो सकती है।
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