ARTI PANDEY
KANPUR NEWS: एक करोड़ की फिरौती मांगने वालों दो आरोपियों को अपर जिला जज अवनीश कुमार द्विवेदी (Additional District Judge Avnish Kumar Dwivedi) ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष तीन माह कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पहले किया हमला
दोषियों ने बिल्डर पर पहले हमला किया। छह फरवरी 2004 की रात 8:30 बजे तिलक नगर स्थित श्यामलीला पैलेस के सामने बिल्डर आत्माराम खत्री अपनी कार से जा रहे थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पांडेय ने बताया कि तभी बाइक पर शास्त्री नगर निवासी सुधीर शर्मा और प्रकाश आहूजा आए और गोली चला दी। आत्माराम बच गए और गोली कार में जा लगी। आत्माराम भागते हुए घर के अंदर चले गए। उनके कर्मचारी राजकुमार शुक्ला और रामचरन ठीक पीछे की गाड़ी में बैठे थे। राजकुमार शुक्ला की तहरीर पर कोहना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी बीच 13 मार्च 2004 की रात आत्माराम खत्री को अज्ञात फोन आया। फोन करने वाले ने उनसे एक करोड़ रुपये फिरोती
(extortion of one crore rupees) मांगी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी। सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ। फिरौती मांगने वालों ने 14 मार्च की सुबह सात बजे गंगा बैराज चौराहा के पास बड़ी कर्बला गेट के सामने रुपये लेकर आने को कहा।
कर्मचारी राजकुमार शुक्ला एक बैग में 500-500 के नोटों की गड्डियां लेकर पहुंच गए। इन गड्डियों पर आत्माराम खत्री ने अपने हस्ताक्षर कर पर्ची डाल दी थी। उधर, मौके पर एसटीएफ भी पहुंच गया। राजकुमार ने जैसे ही बैग दिया वैसे ही एसटीएफ ने दोनों का पकड़ लिया। इस मामले में दो रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पहली रिपोर्ट आत्मराम खत्री पर हमले को लेकर और दूसरी रिपोर्ट एसटीएफ द्वारा की गई गिरफ्तारी के संबंध में। पहले मुकदमे में पांच और दूसरे में छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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