ANURAG DWIVEDI
विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अपनी बात रखी। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि जिला जज संदीप जैन ने सुनवाई की 13 दिसंबर को तारीख नीयत की है। (KANPUR IRFAN CASE)
सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को न्यायिक हिरासत में भेजा
अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस स्टांप शुल्क छूट 10 करोड़ रुपये से अधिक
इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने खुद को बताया विधायक
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के आरोपी सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एसीएमएम तीन एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया। जहां न्यायाधीश आलोक यादव ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब इस मामले में बचाव पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से जिला जज कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इसमें कई बिंदुओं को कोर्ट के सामने रखा गया है। कोर्ट ने पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत की। इसके बाद अभियोजन वकील ने दलील दी कि जिस प्लाट पर झोपडी थी। उस प्लाट का केस केडीए के विरूद्ध कोर्ट में चल रहा है। जिला जज ने इस संबंध में केडीए वकील और संबंधित आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।