RAHUL PANDEY
विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत नहीं मिली। सोमवार को जिला जज संदीप जैन की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि जिला जज ने 22 दिसबंर की तारीख नियत की गई है।
जाजमऊ के डिफेंस कालोनी में स्थित नजीर फातिमा के प्लाट पर आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर से टल गई है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा है, जिस पर उनको 22 दिसबंर की तारीख नियत की गई है। जिला जज संदीप जैन की अदालत में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से केस डायरी नहीं दाखिल की जा सकी। जिस पर कोर्ट ने पुलिस को दो दिन का समय दे दिया है। इसके बाद इरफान व रिजवान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मालूम हो कि सात नवंबर को फरारी के करीब एक महीने बाद पुलिस कमिश्नर के आवास पर दोनों भाई ने सरेंडर किया था। जिसके बाद से 17 दिन हो गए वह अभी जेल में ही हैं।
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