RAHUL PANDEY
कानपुर
महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को दो मामलों में कानपुर कोर्ट में में पेश हुए। एमपीएमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में इरफान की रिमांड पुलिस को मिल गई है। एमपीएमएलए सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने अब इस मामले में दो फरवरी की तारीख नीयत की है। वहीं रंगदारी मामले में एसीएमएम 3 कोर्ट ने इरफान और रिजवान की रिमांड मंजूर करते हुए 17 जनवरी सुनवाई की तारीख तय की है।
क्या था मामला
सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को एक महिला का प्लाट कब्जा करने की कोशिश और उसमें आगजनी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक फरार हो गए थे और फर्जी आधार कार्ड से उन्होंने दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा की थी। मामले में भी सपा विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में विधायक ने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस आयुक्त आवास पर पुलिस आयुक्त के सामने आत्म समर्पण कर दिया था। तब से विधायक के खिलाफ गैंगस्टर समेत छह और मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर सपा विधायक को महाराजगंज जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने बताया कि सपा विधायक के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता अकील अहमद की ओर से रंगदारी की धाराओं में इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और पूर्व पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
सपा विधायक को महाराजगंज जेल से मंगलवार देर शाम ही रवाना कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से उन्हें रात के समय कन्नौज जेल में रखा गया कन्नौज जेल से सपा विधायक को लेकर पुलिस का काफिला बुधवार की सुबह लगभग 11:45 बजे कानपुर की अदालत में पहुंचा जहां विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है।
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