ARTI PANDEY
11 साल पहले विस चुनाव के दौरान वोटरों को पक्ष में मतदान कराने के लिए गाड़ी से ढोने के आरोपी BJP विधायक अभिजीत सिंह (BJP MLA Abhijeet Singh) सांगा समेत दो लोगों को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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विधनू थाने में 23 फरवरी 2012 को अभिजीत सिंह सांगा और उनके चालक विजय बहादुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि रमईपुर मझावन के पास मतदान स्थल पर दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे कांग्रेस का झंडा लगी एक गाड़ी रुकी जिसमें से छह लोग उतरकर चले गए। वाहन चालक विजय बहादुर से पूछने पर बताया कि गाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांगा की है और मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान कराने के लिए लाया गया है। कागज न दिखा पाने पर पुलिस ने गाड़ी सीज कर दी थी।
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अभियोजन की ओर से विधनू एसओ नागेश उपाध्याय, एसआई संजेश कुमार समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने माना कि अभियोजन न तो यह साबित कर सका कि जो लोग गाड़ी से उतरे वह किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे थे। न ही यह साबित कर सका कि गाड़ी सांगा की ही थी। गाड़ी में सांगा मौजूद भी नहीं थे। ऐसे में अभिजीत सिंह सांगा और उनके वाहन चालक विजय बहादुर के खिलाफ लगे आरोपों को कोर्ट में साबित न कर पाने पर कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।