RAHUL PANDEY
कानपुर (KANPUR) के समाजवादी पार्टी विधायक (SP MLA) इरफान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दो मुकदमों में जमानत के लिए उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महिला का घर फूंकने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जबकि दूसरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
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हाईकोर्ट ने कहा, अभियुक्त प्रभावशाली
जानकारी के मुताबिक, कानपुर जाजमऊ अग्निकांड मामले में इरफ़ान सोलंकी की ज़मानत याचिका हाइकोर्ट ने ख़ारिज की. उन्होंने कहा, अभियुक्त प्रभावशाली है. वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. ग्वालटोली थाने के मुक़दमा संख्या 198 22 में न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. हलफ़नामा और जवाब दाखिल करने को चार सप्ताह का समय दिया है.
महिला का घर फूंकने के आरोप में जेल में बंद हैं इरफान
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ 7 नवंबर को जाजमऊ थाने की पुलिस ने पड़ोसी महिला के प्लॉट पर कब्जे की नीयत से घर फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में इरफान की फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने पर दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सेशन कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि दोनों ही मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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