RAHUL PANDEY
कानपुर
सौ रूपये के स्टाम्प पर करोडों रूपये की जमीन को ओरल गिफ्ट (दान) देने के मामले डीएम ने एक करोड 75 लाख का जुर्माना, डेढ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज तथा दस लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। स्टांप शुल्क कमी की वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गई है।
शारिक रसूल पुत्र आफाक रसूल निवासी बासमंडी ने अपनी बहन सीमा आफाक पुत्री आफाक रसूल बासमंडी को 15 फरवरी को 2012 को ओरल गिफ्ट (दान) किया था। ओरल गिफ्ट द्वारा अंतरित सम्पत्ति बहुखंडीय व्यावसायिक भवन 16 /116 (31) ब्लाक 16 प्लाट नंबर 34 (पार्ट) सब प्लाट नंबर1,2,3 पार्ट भार्गव स्टेट सिविल लाइंस की 595.47 वर्गमीटर जमीन पर स्टांप शुल्क पर केवल सौ रूपये अदा किए। इसकी शिकायत एडीएम वित्त एवं राजस्व से की गई। इसपर एडीएम वित्त ने संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया।
मूल्यांकन हुआ तो संपत्ति की बाजार कीमत 25 करोड दो लाख पचास हजार 935 रूपये निकली। ऐसे में स्टांप शुल्क एक करोड 75 लाख 17 हजार 500 दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। इसके बाद सीमा आफाक को नोटिस जारी किया गया। सीमा की ओर से तर्क दिया गया कि मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार संपत्ति दी गई है। डीएम कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि स्टांप चोरी की गई है। इस पर 1,75 17,500 रूपये की स्टाम्प कमी है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के बाद एडीएम वित्त कोर्ट ने 1,75 17,500 रूपये की स्टाम्प चोरी के साथ, 15 फरवरी को 2012 से डेढ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज तथा दस लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है।
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