रंगदारी वसूलने के मामले में जिला जज के न्यायालय में सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पुलिस रिपोर्ट न आने से नहीं हो सकी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के लिए एक फरवरी तय की है ।
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जाजमऊ में सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। तहरीर अकील अहमद की ओर से दी गई थी। बतौर आरोप विधायक ने उन्हें अपने घर बुलाया था। चूंकि वह जमीन से जुड़ा कार्य करता है इसलिए विधायक के भाई ने धमकी देते हुए कहा कि काम करना है तो हमे भी हिस्सा देना होगा। 10 लाख रुपयों की मांग की गई। इस मामले में इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी पर बहस होनी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आयी थी। जिसके चलते स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है।
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