RAHUL PANDEY
कानपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत आवास पाने के वास्तविक 6 हकदारों को सचिव ने जांच के बाद अपात्र कर दिया। जब सीडीओ सुधीर कुमार से शिकायत हुई तो बीडीओ की जांच में हकीकत सामने आने पर सचिव प्रशांत बाजपेयी को निलंबित कर दिया गया। सीडीओ सुधीर कुमार ने बताया कि सचिव ने सत्यापन के दौरान लापरवाही बरती थी। बीडीओ की जांच में हकीकत सामने आई इसपर सचिव को निलंबित के कर दिया गया है।
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गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पीएम आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। शिवराजपुर ब्लॉक में सचिव ने ग्राम पंचायत भौसाना में सत्यापन के दौरान प्रेम सिंह, शेर सिंह, रामबाबू, छुन्नी, पुत्तन, महेश को अपात्र घोषित कर दिया था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीडीओ से की थी। सीडीओ ने बीडीओ हिमांशा गुप्ता को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बीडीओ ने जब जांच की तो शिकायत सही पाई और सचिव दोषी पाया गया। सीडीओ सुधीर कुमार ने सचिव को निलंबित कर दिया गया।
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