RAHUL PANDEY
कानपुर। रंगदारी वसूलने व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि इरफान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन इरफान के अधिवक्ता की मांग पर कोर्ट ने 21 मार्च बहस की तारीख नियत की।
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जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने विधायक इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी व गाली-गलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विमल का आरोप है कि उसने जाजमऊ में 350 वर्ग गज जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए कब्जा लिया था। इस जमीन को विधायक ने साथियों के साथ मिलकर हड़प लिया और उसकी बाउंड्री की दीवार भी गिरा दी।
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जाजमऊ आगजनी में सुनवाई 17 मार्च
जाजमऊ आगजनी इरफान सोलंकी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में शुक्रवार को गवाही होनी थी लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार की घोषणा के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख नियत की गई है। वहीं एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि गैंगस्टर मामले में तिलक नगर निवासी अज्जन व कर्नलगंज निवासी मुर्सलीन की न्यायिक हिरासत अवधि भी कोर्ट ने 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।